उपायुक्त ने निजी विद्यालयों को चेताया, वाहन के कागजात होने चाहिए पूरी तरह से अपडेट, नहीं तो जुर्माना - कारवाई

REPORT BY: Anal kant mishra Fri, 06 Jun 2025 6:22 pm (IST)
उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देशानुसार जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गयी कि सभी विद्यालय के प्राचार्य विद्यालय प्रबन्धन समिति एवं अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि देवघर जिलान्तर्गत विद्यालयों में परिचालित हो रहे वाहन एवं विद्यालय परिसर तक स्कूली छात्र - छात्राओं को आवागमन में प्रयुक्त होनेवाले सभी वाहन यथा-बस, मैजिक, सवारी वाहन, ऑटो एवं टोटो आदि का वाहन से संबंधित कागजात अद्यतन नहीं रहता है, जो कन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम 1988 एवं नियमावली का उल्लंघन है। बिना कागजातों के वाहनों का परिचालन होने से सरकार के राजस्व की क्षति होती है एवं दुर्घटना की स्थिति में जानमाल व आर्थिक क्षति होने की सभावना बनी रहती है। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि वाहन पंजीकृत होना चाहिए, वाहन का पथकर अद्यतन होना चाहिए, वाहन का फिटनेस प्रमाण-पत्र अद्यतन होना चाहिए, वाहन का बीमा प्रमाण-पत्र अद्यतन होना चाहिए, वाहन का परमिट अद्यतन होना एवं वाहन के बॉडी में अंकित रहना चाहिए, वाहन का प्रदूषण प्रमाण-पत्र अद्यतन निर्गत होना चाहिए।वाहन में अग्निशमन किट, फर्स्ट एड बाक्स उपलब्ध होना चाहिए।साथ ही वाहन में सीट की संख्या से अधिक बच्चों को नहीं बैठाया जाना चाहिए अन्यथा नियमानुसार आर्थिक जुर्माना एवं विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।