साग ने चक्कर में सात साल की सजा
१२ साल बाद आये फैसले ने 9 लोगों को पहुँचाया जेल
शेखपुरा/ धीरज सिन्हा
जरा सोचिए, क्या खाने में इस्तेमाल आने वाली साग किसी को जेल पहुंचा सकती है। लेकिन यह बात सोलह आने सच है। जिला न्यायालय ने आज 13 साल एक ऐसे ही रोचक मामले में 9 लोगों को सात- सात साल की सजा सुनाई है। दरअसल पूरा मामला वर्ष 2013 सिरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत गुन्हेसा गांव का है, जहां सात साल की मासूम द्वारा अपने खेत में साग तोड़ने के दौरान बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया था।जिसके बाद यह मारपीट दो परिवार के बीच खूनी संघर्ष बन गया और दो पक्षों के बीच जमकर लाठियां चलीं जिसमे कई लोग घायल हो गए।दोनों पक्षों से नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था जिसमे एक पक्ष से चार लोग और दूसरे पक्ष से पांच लोग शामिल थे। जिला न्यायालय में जिला जज पवन कुमार पांडेय की अदालत ने दोनों पक्षों के कुल 9 लोगों को दोषी पाया और सभी को सात-सात साल की सजा और दस-दस हजार का अर्थ दंड लगाया गया। जानकारी देते हुए जिला न्यायालय के लोक अभियोजक उदय नारायण सिन्हा ने बताया है की यह घटना 2013 में घटित हुई थी जिसकी आज सुनवाई की गई है।इस मामले में लोक अभियोजक ने बताया है की जयराम सिंह की पोती के साथ मारपीट की घटना हुई थी। जिसके बाद विवाद बढ़ा और दोनों पक्षों से भरत कुमार सिंह, जयराम सिंह, पंकज सिंह, मुन्ना ऊर्फ अमित कुमार, श्याम सुंदर सिंह, राहुल कुमार, विवेक कुमार, कन्हैया कुमार और शैलेन्द्र सिंह कुल 9 लोगों को आज सात-सात साल की सजा और दस-दस हजार का अर्थ दंड लगाया गया है।सभी गिरफ्तार आरोपियों को शेखपुरा जेल पुलिस की कड़ी सुरक्षा में भेज दिया गया है।