उपायुक्त के निर्देश पर बरही में दो अल्ट्रासाउंड सेंटर सील, डॉक्टर की अनुपस्थिति और नियम उल्लंघन पर कार्रवाई

image
REPORT BY: nilendujaipuriar Tue, 29 Apr 2025 2:37 pm (IST)
प्रातः आवाज: बरही हजारीबाग उपायुक्त के निर्देश पर बरही क्षेत्र में संचालित दो अल्ट्रासाउंड केंद्रों को नियमों के उल्लंघन के कारण सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा गठित विशेष जांच टीम द्वारा की गई, जिसमें चिकित्सा और प्रशासनिक अधिकारियों ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। सील किए गए अल्ट्रासाउंड केंद्रों में बरही धनबाद रोड स्थित ओम डायग्नोस्टिक सेंटर तथा हजारीबाग रोड स्थित झारखंड डायग्नोस्टिक सेंटर शामिल हैं। जांच के दौरान पाया गया कि दोनों केंद्रों पर अल्ट्रासाउंड करने के लिए अधिकृत चिकित्सक उपस्थित नहीं थे, जोकि पीसी-पीएनडीटी एक्ट के तहत गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आता है। जांच टीम में बतौर दंडाधिकारी नवीन भूषण कुल्लू, जांच पदाधिकारी डॉ. राहुल कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. सुभाष प्रसाद, रेडियोलॉजिस्ट डॉ जूही चावला और डीएस डॉ. प्रकाश ज्ञानी शामिल थे। उन्होंने बताया कि केंद्रों को गर्भवती महिलाओं के लिए सीमित अल्ट्रासाउंड जांच की अनुमति दी गई थी। लेकिन निरीक्षण के समय डॉक्टर की अनुपस्थिति स्पष्ट रूप से लापरवाही और नियामक शर्तों के उल्लंघन को दर्शाती है। टीम ने बताया कि अल्ट्रासाउंड जैसे संवेदनशील कार्य के लिए डॉक्टर की उपस्थिति अनिवार्य होती है, ताकि गर्भधारण से संबंधित जांच का सही व सुरक्षित तरीके से संचालन हो सके और भ्रूण लिंग परीक्षण जैसे गैरकानूनी कार्यों की संभावना को रोका जा सके। उन्होंने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी अगर किसी सेंटर द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया, तो उस पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त द्वारा सभी डायग्नोस्टिक केंद्रों को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी व्यवस्था को नियमों के अनुरूप बनाए रखें और सभी आवश्यक दस्तावेजों और चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। जांच रिपोर्ट जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग को सौंपी जाएगी, ताकि आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। साथ ही, यह भी तय किया गया है कि अनुमंडल भर में नियमित औचक निरीक्षण कर सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच की जाएगी।

खबरें और भी