नाबालिक को रेप कर हत्या के आरोपी को लोहरदगा न्यायालय ने सुनाई फाँसी की सजा

REPORT BY: Super Admin Fri, 10 Jan 2025 1:43 pm (IST)
लोहरदगा: लोहरदगा में नाबालिग के साथ रेप के बाद हत्या मामले में लोहरदगा न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। यह फैसला ऐसा था कि हर कोई इसे सुनकर न्यायालय के फैसले को सही ठहराया है। दरअसल वर्ष 2022 में बगड़ू थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या हुई थी। इसको लेकर नाबालिग की मां के बयान पर बगड़ू थाना में मामला दर्ज हुआ था। इसमें आरोपी इंद्र उरांव को न्यायालय ने बच्ची की हत्या करने के मामले में दोषी ठहराया और फांसी की सजा सुनाई है। वही पोस्को एक्ट के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने सुनाया है। अभियुक्त इंदर उरांव (25) पिता लक्षण उरांव अरेया निवासी को धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए मृत्युदंड की सजा दी गई है. इतना ही नहीं, मृत्युपर्यंत सश्रम आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई है. 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है| यह 14 सालों में दूसरी बार हुआ है कि जब कोर्ट ने किसी आरोपी को फांसी की सजा सुनाया हो। लोक अभियोजक मिनी लकड़ा ने इस केस में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए आरोपी को सजा दिलाई।